कोई पीछा करके परेशान करें तो ऐसे सिखाएं उसको सबक

-

भारत जैसा देश जहां पर महिलाओं को पूजा जाता था, वहीं पर आज ऐसी स्थिति बन गई है कि महिलाओं का सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो चुका है। आए दिन महिलाओं से जुड़े कई मामले सामने आते ही रहते हैं। कभी किसी का बलात्कार हो जाता है, तो कभी किसी के साथ छेड़छाड़ की खबर सुनने को मिलती है। एक सर्वे के मुताबिक 2015 में भारत में 6266 मामले स्टॉकिंग के दर्ज हुए है।

molestation1Image Source:

हाल में बेंगलुरू में एक मामला सामने आया था, जिसमें पर रात के समय स्कूटर में सवार दो युवकों ने सड़क पर जाती हुई एक युवती को रोक कर उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी, छेड़छाड़ के बाद वह उसे सड़क पर गिराकर वहां से फरार हो गए। यह सारा मामला सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। इतना ही नहीं बेंगलुरू में नए साल के मौके पर भी महिलाओं के साथ बुरे बर्ताव के कई मामले सामने आएं हैं।

molestation2Image Source:

इतना ही नहीं राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। गुड़गांव के मेट्रो स्टेशन में दिन दहाड़े एक 32 साल की महिला को चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। इसी के साथ बुराड़ी में हुई घटना जिसमें एक आदमी ने एक महिला के पेट में खुलेआम कैंची मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अगर आप चाहती हैं कि किसी भी महिला के साथ ऐसा ना हो तो ऐसे में आप अपने आसपास की हर महिला को यह जानकारी देकर उनकी मदद कर सकती हैं।

यह भी पढ़ेः ट्रायल रूम में हिडन कैमरे से बचने के लिए अपनाएं यह 10 तरीके

पुलिस में करें रिपोर्ट दर्ज
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी के अनुसार वह आदमी जो किसी महिला के असहमति के बावजूद भी उसका पीछा कर रहा है तो वह स्टॉकिंग का अपराधी कहलाएगा। महिला के मर्जी के खिलाफ उसका पीछा करना, निजी रिश्ते बनाने की कोशिश करना या उसे किसी प्रकार से संपर्क करना आदि एक अपराध है। ऐसा करने वाला शख्स स्टॉकिंग का दोषी माना जाएगा। बता दें कि इस धारा के तहत साइबर स्टॉकिंग भी एक जुर्म माना जाता है।

molestation3Image Source:

हेल्पलाइन नंबर से ले मदद
स्टॉकिंग समेत महिलाओं से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी या हिंसा की शिकायत करने के लिए देशभर में आप किसी भी स्थान से 1091 पर कॉल कर सकती हैं। दिल्ली में स्टॉकिंग की शिकायत करने के लिए आप 1096 नंबर पर कॉल करके इस हेल्पलाइन से मदद ले सकती हैं।

molestation4Image Source:

यह हेल्पलाइन्स शिकायत को स्थानीय पुलिस के पास रेफर करती है और फिर महिला के द्वारा की गई शिकायत पर एफआईआर समेत आगे की सभी तरह की कार्रवाई होती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग भी आपके साथ
पीड़ित महिला “राष्ट्रीय महिला आयोग” की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। आयोग इस शिकायत पर दस दिनों तक विचार करता है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। आयोग महिलाओं को काउंसलिंग और कानूनी मदद जैसी सुविधाएं भी देती है।

यह भी पढ़ेः राजधानी दिल्ली में विषाक्त वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनाएं विशेषज्ञ की यह 8 सलाह

दोषी को कानून में सजा कितनी?
पुलिस थाने, हेल्पलाइन या फिर आयोग की मदद लेकर महिला द्वारा की गई शिकायत के बाद दोषी शख्स को आईपीसी की गैर जमानती धारा 354 डी में गिरफ्तार किया जाता है। स्टॉक कर रहे दोषी को एक साल से पांच साल तक की सजा भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, उसे इसके साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

molestation5Image Source:

Share this article

Recent posts

Popular categories

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments